बाराबंकी, उत्तर प्रदेश में बाराबंकी जिले की एक अदालत ने दलित बालिका के साथ सामूहिक बलात्कार के मामले में तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा के साथ 32-32 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
विशेष लोक अभियोजक के अनुसार 15 जनवरी 2020 को हैदरगढ़ क्षेत्र स्थित एक गांव की दलित बालिका सिलाई सीखकर अपने घर वापस आ रही थी। इसी बीच सहावर गांव निवासी बबलू उर्फ अरबाज खान, गुलाम मुस्तफा एवं राजा उर्फ अदनान लाही बॉर्डर पर नहर के रास्ते मोटरसाइकिल से आकर उसे रोक लिया। पीड़िता की सहेली मौका पाकर वहां से भाग गयी।
आरोपियों ने उसका मुंह दबाकर पास में बांस की कोठी की तरफ घसीट ले गए। बबलू उर्फ अरबाज खान ने पीड़िता के साथ दुराचार किया। उसके चिल्लाने पर अन्य दोनों आरोपी भाग गए। पीड़िता के पिता की तहरीर पर कोतवाली हैदरगढ़ में घटना की रिपोर्ट दर्ज करायी गयी थी।
विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पोक्सो एक्ट अजय कुमार श्रीवास्तव ने सुनवाई के दौरान मामले में दोषी पाते हुए आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा के साथ 32-32 हजार रुपये का अर्थदण्ड लगाया है।